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Vivek Oberoi: करोड़ों की ठगी का शिकार हो गए विवेक ओबेरॉय और उनकी पत्नी, FIR दर्ज

Vivek Oberoi: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक्टर ठगी का शिकार हो गए हैं जिसके चलते उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। ठगी का शिकार हुए एक्टर (Vivek Oberoi) अक्सर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से धोखाधड़ी की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी न कभी कोई न कोई स्टार […]

Vivek Oberoi Cheated By Bussiness Partner
Vivek Oberoi Cheated By Bussiness Partner

Vivek Oberoi: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक्टर ठगी का शिकार हो गए हैं जिसके चलते उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।

ठगी का शिकार हुए एक्टर (Vivek Oberoi)

अक्सर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से धोखाधड़ी की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी न कभी कोई न कोई स्टार तो इसका शिकार हुआ ही है। अब इस ठगी के जाल में इंडस्ट्री के स्टार विवेक ओबेरॉय का नाम भी शामिल हो गया है। खुद एक्टर ने इस बात की जानकारी दी है। एक्टर के साथ पूरे 1.55 करोड़ का घोटाला हुआ है।रिपोर्ट्स की मानें तो विवेक ओबेरॉय ने अपने तीन बिजनेस पार्टनरों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज करवाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने बुधवार को अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए अंधेरी पूरेव के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में अपने तीन बिजनेस पार्टनरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।

एक्टर की पत्नी भी हैं पार्टनर

रिपोर्ट के मुताबिक विवेक ओबेरॉय और उनकी पत्नी ने आनंदिता एंटरटेनमेंट एलएलपी के पार्टनर्स संजय शाह, नंदिता शाह और राधिका शाह के साथ साल 2020 में डील थी। विवेक ने फिल्मों और इवेंट्स से जुड़ा संजय का अनुभव देखते हुए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने 2017 में शुरू की अपनी ऑर्गेनिक कंपनी का नाम बदलकर आनंदिता एंटरटेनमेंट एलएलपी कर दिया।

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पुलिस ने दर्ज की शिकायत

इस कंपनी का काम फिल्म मेकिंग और इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना था। साल 2021 में विवेक ने ‘गणशे’ फिल्म के लिए कंपनी में 51 लाख रुपये का निवेश किया। साल 2022 में विवेक को पता चला कि संजय शाह, नंदिता शाह और राधिका ने अपने उनके द्वारा निवेश किए गए पैसे का पर्सनल चीजों में इस्तेमाल किया। मामले को लेकर एणआईडीसी पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 409, 419 और 420 (धोखाधड़ी) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।

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First published on: Jul 22, 2023 01:36 PM

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