Jacqueline Fernandez के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल वो लंबे समय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से उनके विदेश जाने पर पाबंदी थी। अब ठग सुकेश चंद्र से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने उन्हें बिना परमिशन से विदेश जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने एक्ट्रेस की जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए बाहर जाने की आज्ञा तो दे दी है लेकिन वो भी एक शर्त पर कि जब भी उन्हें विदेश जाना हो तो वो इससे 3 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित करना होगा।
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जैकलीन को मिली कोर्ट से बड़ी राहत
आपको बता दें कि, जैकलीन को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर जाना हो तो पहले ईडी से परमिशन लेनी थी। लेकिन अब कोर्ट की ओर से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल अब वो बिना कोर्ट की परमिशन के विदेश जा सकती हैं। हालांकि जाने से 3 दिन पहले उन्हें ईडी को सूचित करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि जैकलीन ने कभी भी अपनी जमानत शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया है।
कोर्ट ने कहा है कि, जैकलीन को अपने काम की वजह से कई बार विदेश यात्रा करना जरूरी होता है, ऐसे में ये प्रतिबंध उनके काम को प्रभावित कर रहा है। अगर जैकलीन को विदेश जाना हो तो उन्हें अब जाने से जाने से 3 दिन पहले ईडी को इन्फॉर्म करना होगा।
विदेश जाने से पहले वहां की पूरी जानकारी करनी होगी साझा
आपको पता हो कि जैकलीन को कोर्ट से आदेश मिला है कि अब वो विदेश जा सकती हैं लेकिन जाने से पहले ईडी को इस बात की सूचना देनी होगी की वो कहां ठहरने वाली हैं, कितने दिन के लिए और वहां का कॉन्टेक्ट नंबर भी देना होगा।
जब वो विदेश जाने की याचिका दायर करेंगी तो उन्हें पासपोर्ट तुरंत 50 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जमा करने की शर्त पर जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब वो अपनी यात्रा से वापस आएंगी तो अपना पासपोर्ट फिर से जमा करना होगा, और बाद में उसे एफडीआर जारी कर दी जाएगी।