Tuesday, 27 October, 2026

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इमरान खान के भारत छोड़ने के मामले में नया मोड़, हाईकोर्ट ने नोटिस पर लगाई रोक

Imran khan: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रोटेस्ट में शामिल होने पर इमरान खान को मिले 'लीव इंडिया' नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को तय की है.

Bombay High Court On Imran Khan Case
Bombay High Court On Imran Khan Case

Imran khan: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान (Imran Khan) के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. मुंबई पुलिस और FRRO के ‘भारत छोड़ो’ नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले इमरान को अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने उनके देश छोड़ने वाले नोटिस पर 2 नवंबर तक के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है, जिससे एक्टर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है. बता दें कि एक्टर को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया था, जहां हाईकोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है.

बॉम्बे हाईकोर्ट से इमरान खान को बड़ी राहत

मंगलवार को हुई अहम सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि इमरान खान के खिलाफ जारी भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी. अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई भी 2 नवंबर को होगी.

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मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने की सुनवाई

चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने इमरान की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके वकीलों ने पुलिस और FRRO के इस नोटिस को गैरकानूनी बताया था.

अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड का मामला

इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता है और वह OCI (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्डधारक हैं. FRRO ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर यह भी पूछा था कि उनका OCI स्टेटस क्यों न रद्द किया जाए.

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प्रदर्शन में शामिल होने पर हुई थी कार्रवाई

इमरान पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, जिसके बाद इमिग्रेशन एक्ट के तहत उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस थमाया गया था.

नोटिस को बताया था कानून के खिलाफ

इमरान की कानूनी टीम ने कोर्ट में दलील दी थी कि किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से OCI कार्डधारक को नहीं रोका जा सकता और नोटिस जारी करते समय उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया था.

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First published on: Oct 27, 2026 04:35 PM

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