बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। अब इसने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुंबई की अदालत में याचिका दायर की है। आरोपी का दावा है कि गिरफ्तारी के समय उसे न तो इसके आधार की जानकारी दी गई और न ही जमानत के अधिकारों के बारे में बताया गय। आरोपी द्वारा उठाए गए कदम पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं।
मुंबई कोर्ट में दाखिल की याचिका
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुंबई की सत्र अदालत में याचिका दाखिल की है। 30 साल के बांग्लादेशी नागरिक का आरोप है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय उसे उसके अधिकारों और गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दी, जो कि कानून के अनुसार अनिवार्य है। शरीफुल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 47 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। इस धारा के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकारों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होता है। आरोपी ने दावा किया है कि उसको गिरफ्तार करते वक्त पुलिस ने इस बात की लिखित या मौखिक कोई जानकारी नहीं दी थी।
आरोपी ने गिरफ्तारी को बताया अवैध
मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद शरीफुल इस्लाम ने अपनी पहले दायर की गई जमानत याचिका शुक्रवार को वापस ले ली। इसके बाद गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए नई याचिका दाखिल की है। आरोपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गिरफ्तारी के दौरान अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है जो यह साबित कर सके कि उसे जानकारी दी गई थी।
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कोर्ट ने मांगा पुलिस से जवाब
अदालत ने आरोपी की याचिका को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है। पुलिस को जवाब दाखिल करने के निर्देश मिले हुए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। देखना होगा कि पुलिस अपनी सफाई में क्या कहती है। वहीं क्या शरीफुल को राहत दी जाती है या नहीं। गौरतलब है कि 16 जनवरी, 2025 को सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में चाकू से हमला किया गया था। 54 साल के एक्टर को कई बार चाकू मारा गया। जिसके बाद उनकी इमरजेंसी सर्जरी की गई थी। इलाज के बाद उन्हें पांच दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। आरोपी शरीफुल इस्लाम को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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