Sunday, 12 July, 2026

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नाबालिग को-एक्ट्रेस संग छेड़छाड़, एक्टर रोहित चंदेल ने पुलिस के सामने कबूली ये बात, कोर्ट ने भेजा जेल

Actor Rohit Chandel arrested: टीवी एक्टर रोहित चंदेल ने नाबालिग संग छेड़छाड़ की बात कुबूल ली है. कोर्ट ने एक्टर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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Actor Rohit Chandel arrested: टीवी एक्टर रोहित चंदेल (Rohit Chandel) को मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने 16 साल की नाबालिक का पीछा करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. एक्टर पर एक 16 साल की को-एक्टर ने पीछा करने, परेशान करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था.

‘काशीबाई बाजीराव बल्लाल’ और ‘पांड्या स्टोर’ जैसे शो में नजर आए मशहूर एक्टर रोहित चंदेल को 10 जुलाई को पुलिस ने हिरासत में लिया गया. एक नाबालिग की शिकायत के आधार पर, रोहित के खिलाफ ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज’ (POCSO) एक्ट और ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है.

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न्यायिक हिरासत में एक्टर रोहित चंदेल

नाबालिग ने रोहित चंदेल पर पीछा करने (स्टॉकिंग), परेशान करने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विठ्ठल लक्ष्मण आर्डेकर ने बताया, ‘रोहित चंदेल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उन पर पीड़िता का पीछा (स्टॉकिंग) करने का आरोप है. वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें कितने समय तक हिरासत में रखा जाएगा, इसका फैसला कोर्ट करेगा.’

पुलिस के सामने रोहित चंदेल के कबूली ये बात

पुलिस के अनुसार, रोहित चंदेल ने पूछताछ के दौरान ये स्वीकार किया कि वो नाबालिग लड़की से मिलने जाया करते थे. पीड़िता उनकी को-एक्ट्रेस थी और उसने आरोप लगाया है कि रोहित उस पर दबाव बना रहे थे. पुलिस ने बताया कि रोहित दहिसर में रहते हैं, लेकिन वो अक्सर घाटकोपर जाकर उससे मिलने की कोशिश करते थे. इतना ही नहीं, नंबर ब्लॉक किए जाने के बावजूद वो उसे लगातार कॉल करते रहे.

नाबालिग लड़की ने लगाए कई आरोप

नाबालिग लड़की ने ये भी दावा किया कि 5 जुलाई को उन्होंने कथित तौर पर उनकी घर की बिल्डिंग के नीचे रोका, उनका पीछा किया, झगड़ा किया, उन्हें अपशब्द कहे और मारपीट भी की. इस पूरे मामले में रोहित चंदेल पर पॉस्को एक्टर और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 के तहत पीछा करने (स्टॉकिंग) और धारा 115(2) के तहत जान-बूझकर चोट पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया है.

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First published on: Jul 12, 2026 05:16 PM

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