Friday, 3 July, 2026

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नाबालिग मोनालिसा से शादी करके आफत में पड़े फरमान खान, आ गई जेल जाने की नौबत

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महाकुंभ से वायरल हुईं मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी पर्सनल लाइफ और उससे जुड़ा कानूनी विवाद है. मोनालिसा से शादी करने वाले उनके पति फरमान खान की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की विशेष POCSO कोर्ट ने फरमान खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने माना कि आरोपी के फरार होने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती.

क्या है मामला?

मामला इसी साल 11 मार्च का है, जब मोनालिसा और फरमान खान ने केरल के एक मंदिर में शादी की थी. उस समय दोनों की इंटरफेथ मैरिज को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी. शादी के बाद मोनालिसा के परिवार ने आरोप लगाया कि वह नाबालिग हैं और फरमान उन्हें बहला-फुसलाकर केरल ले गए. हालांकि फरमान ने लगातार दावा किया कि मोनालिसा बालिग हैं और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है.

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दस्तावेज में खुलासा

जांच के दौरान सामने आए दस्तावेजों ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया. जांच टीम ने केरल के मंदिर और पंचायत कार्यालय से लेकर मध्य प्रदेश के महेश्वर तक रिकॉर्ड खंगाले. अधिकारियों के मुताबिक, शादी का पंजीकरण आधार कार्ड में दर्ज उम्र के आधार पर किया गया था, लेकिन बाद में सरकारी रिकॉर्ड की जांच में मोनालिसा की वास्तविक जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 मिली. इसके अनुसार शादी के समय उनकी उम्र करीब 16 साल थी.

क्या दस्तावेजों से हुई छेड़खानी?

जांच में यह भी सामने आया कि पहले जारी किए गए एक जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि गलत दर्ज थी, जिसके आधार पर उन्हें बालिग दिखाया गया. बाद में संबंधित दस्तावेज को निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू की गई. जांच अधिकारियों का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड और अस्पताल के दस्तावेज इस मामले में अहम सबूत बने हैं.

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अग्रिम जमानत की मांग खारिज

महेश्वर पुलिस ने फरमान खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी भी पेश की, जिसके बाद अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर दी गई.

क्या होगा फरमान की गिरफ्तारी?

फिलहाल फरमान खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो उन्हें नियमित जमानत के लिए अदालत का रुख करना होगा. वहीं, यह मामला सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.

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First published on: Jul 02, 2026 03:25 PM

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