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सुशांत सिंह राजपूत के केस में आया बड़ा ट्विस्ट, रिया चक्रवर्ती के लिए कोर्ट ने दिया ये आदेश
सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्टर थे, लेकिन उनका 14 जून 2020 को निधन हो गया था. उनके निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था. निधन के बाद एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर भी कई आरोप लगे थे और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. वहीं, अब इस केस में नया मोड़ आया है. दरअसल, हाल ही में रिया चक्रवर्ती को कोर्ट से इस केस में राहत मिल गई है.
NDPS कोर्ट ने रिया को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में राहत देते हुए एक्ट्रेस के सारे बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज करने का आदेश दिया है. साथ ही NCB को भी फटकार लगाई है. दरअसल, हुआ कुछ ऐसा था कि जब सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था, तो एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े मामले में रिया और उनके भाई और मां के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे. जिसके कारण वह अपने अकाउंट्स और पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. हालांकि अब कोर्ट के आदेश के बाद उनके अकाउंट्स को डी-फ्रीज करने का आदेश दिया गया है. साथ ही इस पूरे मामले में एनसीबी को जिम्मेदार ठहराया है.
अकाउंट्स को फ्रीज करने को लेकर NDPS कोर्ट ने कहा कि एनसीबी ने कानूनी नियमों का पालन नहीं किया. क्योंकि पूरी जांच और प्रक्रिया में कमी थी, जिसके कारण बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है. वहीं, कोर्ट के इस फैसले के बाद रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार अब अपने बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि साल 2022 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया और उनके भाई के खिलाफ ड्रग्स का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पूरे मामले की जांच लंबे वक्त चली थी.
स्पेशल जज यू सी देशमुख ने आदेश देते हुए कहा, " एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ के सब सेक्शन(2) में यह प्रावधान है कि संपत्ति को फ्रीज करने या जब्त करने का आदेश तब तक प्रभावित नहीं होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे जारी किए जाने के 30 दिनों के अंदर इसकी पुष्टि न कर दी जाए. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बैंक खाते की फ्रीज कर दी गई है. प्रतिवादी इस बात से इनकार नहीं करता है कि अधिनियम की धारा 68एफ की उपधारा (2) का अनुपालन नहीं किया गया है. अधिनियम के इन प्रावधानों के तहत परिकल्पित कोई आदेश पारित नहीं किया गया है.
बता दें कि अपने अकाउंट्स फ्रीज होने के बाद रिया चक्रवर्ती के परिवार ने याचिका दायर की थी और तर्क दिया था कि सितंबर 2020 में उनकी गिरफ्तारी के बाद ज्वाइंट अकाउंट और अन्य बैंक अकाउंट समेत सभी खाते फ्रीज कर दिए गए थे. याचिका में उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि एनडीपीएस के नियमों के तहत किसी की भी संपत्ति को जब्त करने के वक्त एक समय सीमा निर्धारित की जाती है. रिया ने ये भी बताया था कि उनका भाई उनपर निर्भर है. साथ ही परिवार में स्टाफ की सैलरी, जीएसटी समेत टैक्स जैसी अन्य चीजों के पेमेंट करने के लिए उन्हें अपने अकाउंट की जरूरत है.
बता दें कि साल 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, तो इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था. कहां जा रहा था कि सुशांत की हत्या की गई थी. हालांकि बाद में जांच में आया कि उन्होंने आत्महत्या की थी. एक्टर का शव उनके ही फ्लैट पर लटका हुआ था. वहीं, मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पिछले साल सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी.