Jolly LLB 3 Release Ban Petition: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आने वाली फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ इन दिनों कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में वकीलों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कंटेंट नहीं है। इसलिए फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती। चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?
‘जॉली एलएलबी 3’ के खिलाफ याचिका
जे.वाई. शुक्ला द्वारा दायर की गई रिट याचिका में दावा किया गया था कि ‘जॉली एलएलबी 3’ के ट्रेलर और टीजर में कुछ सीन ऐसे हैं जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार कानूनी पेशे के लोगों के लिए अपमानजनक हैं। इसलिए फिल्म की रिलीज पर रोक लगनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की लखनऊ पीठ ने इस रिट याचिका पर सुनवाई की।
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— Jolly Mishra – Asli Jolly from Kanpur (@akshaykumar) September 3, 2025
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कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि बेंच ने ‘जॉली एलएलबी 3’ का ऑफिशियल ट्रेलर और टीजर देखा है। याचिका में बताया गया है कि ट्रेलर में कानूनी पेशे के लोगों से जुड़ा अपमानजनक कंटेंट है, जो आम आदमी की नजर में अदालत की गरिमा को कम करते हैं। लेकिन हमें इसके ट्रेलर में कुछ भी ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला, जिसके लिए इसमें अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा।
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कोई आपत्तिजनक कंटेंट नहीं
इसके साथ ही बेंच ने कहा कि उन्होंने फिल्म के सॉन्ग ‘भाई वकील है’ के लिरिक्स भी पढ़े हैं, और उन्हें भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो वकीलों के कानूनी पेशे में हस्तक्षेप कर रहा हो। फिल्म के ट्रेलर में वकीलों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कंटेंट नहीं है। इसलिए फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बता दें कि ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।