Film Drishyam 2 Producer: बॉलीवुड फिल्म ‘दृश्यम 2’ के निर्माता को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘दृश्यम 2’ के निर्माता कुमार मंगत पाठक को विदेशी अधिकारों (Overseas Rights) से जुड़े फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कुमार मंगत पाठक द्वारा दायर की गई याचिका का निपटारा करते हुए फैसला सुनाया है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसके निपटारे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
जून 2025 में दर्ज हुई FIR
ये पूरा मामला फिल्म ‘दृश्यम 2’ को चीन, हांगकांग और ताइवान में रिलीज करने और चीनी भाषा में इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के नाम पर 4.3 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में पाठक और भारत सेवक समेत 3 लोगों के खिलाफ जून 2025 में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने FIR दर्ज की थी। इस FIR में इन लोगों के खिलाफ दस्तावेजों में जालसाजी करने, साजिश रचने और अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।
कुमार मंगत पाठक की याचिका
कुमार मंगत पाठक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कोर्ट से इस मामले में उनके खिलाफ की जा रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यह पूरा मामला व्यावसायिक प्रकृति का है, जिसे गलत तरीके से आपराधिक बनाया गया है। साथ ही निर्माता की लीगल टीम ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच में सहयोग किया है।
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हाई कोर्ट का फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस याचिका का निपटारा करते हुए कुमार मंगत पाठक की इस याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही जांच में शामिल हो चुका है, ऐसे में इस समय मामले की जांच में किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने आरोप लगाया था कि कुमार मंगत पाठ और भारत सेवक ने उन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फिल्म ‘दृश्यम 2’ में निवेश करने के लिए कहा। साथ ही उन्हें ‘दृश्यम 2’ के स्पेशल चाइनीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स देने का वादा किया गया। इसके लिए उन्होंने 4.3 करोड़ रुपये दिए।