चंडीगढ़ (7 अप्रैल): मंत्री पद पर रहने के बावजूद टीवी शो करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में याचिकाकर्ता वकील एचसी अरोड़ा ने कोर्ट से सिद्धू के टीवी शो में भाग लेने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पब्लिक सरवंट को प्राइवेट बिजनस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। याचिका पर सुनावाई करते हुए कोर्ट ने मंत्री पद पर रहते हुए टीवी शो में सिद्धू के काम करने को लेकर कहा कि सिर्फ कानून ही सब कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नैतिकता और शुचिता का क्या होगा? हाई कोर्ट ने सिद्धू से कहा कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। आपको बता दें कि मंत्री बनने के बावजूद टीवी शो में काम करने पर अड़े हैं। टीवी शो में काम करने पर उठे सवालों पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि रात को वह क्या करते हैं, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि दिन भर वह मंत्री पद की जिम्मेदारियां निभाएंगे लेकिन रात को टीवी शो में भी काम करेंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में कानूनी राय मांगी थी जिस पर सूबे के एडवोकेट जनरल ने बताया था कि इसमें न तो संविधान का और न ही जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 का उल्लंघन हुआ है।
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TV शो को लेकर हाईकोर्ट ने सिद्धू को आईना दिखाया !
चंडीगढ़ (7 अप्रैल): मंत्री पद पर रहने के बावजूद टीवी शो करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में याचिकाकर्ता वकील एचसी अरोड़ा ने कोर्ट से सिद्धू के टीवी शो में भाग लेने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पब्लिक […]
First published on: Apr 07, 2017 07:36 AM