मुंबई (29 अप्रैल): मॉडल प्रीति जैन और दो अन्य को मुंबई की अदालत ने मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है। – प्रीति जैन और दो अन्य पर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। – बता दें कि प्रीति जैन ने 2004 में मधुर भंडारकर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। – प्रीति ने मधुर भंडारकर पर 4 साल में 16 बार शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। – 2006 में यह रिपोर्ट फाइल हुई, इसके बाद भंडारकर को 2007 में क्लीन चिट दे दी गई। प्रीति जैन ने हार नहीं मानी और अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। – 2009 में अंधेरी कोर्ट ने मामले पर गौर फरमाते हुए इस रिपोर्ट को गलत ठहराया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को फिर से रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा। – प्रीति द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मामला सेशन कोर्ट में चलाने का आदेश दिया। सेशन्स कोर्ट के आदेश के खिलाफ भंडारकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। -नवंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मधुर भंडारकर के खिलाफ बलात्कार के मामले को चलाने के मुंबई की सेशन्स कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था।
---विज्ञापन---
मॉडल पर भंडारकर को मारने की साजिश का आरोप, मिली 3 साल की सजा
मुंबई (29 अप्रैल): मॉडल प्रीति जैन और दो अन्य को मुंबई की अदालत ने मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है। – प्रीति जैन और दो अन्य पर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। – बता दें कि प्रीति जैन ने 2004 में […]
First published on: Apr 29, 2017 05:22 AM