Saturday, 10 January, 2026

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विजय थलापति की Jana Nayagan को हाई कोर्ट से राहत, CBFC को मिला ये निर्देश

Jana Nayagan Gets Relief From Madras High Court: तमिल सुपरस्टार विजय थलापति की आखिरी 'जना नायकन' के रिलीज विवाद मामले पर मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है.

Jana Nayagan Gets Relief From Madras High Court
Jana Nayagan Gets Relief From Madras High Court

Jana Nayagan Gets Relief From Madras High Court: तमिल सुपरस्टार विजय थलापति की आखिरी ‘जना नायकन’ इन दिनों अपनी रिलीज और CBFC से न मिलने वाले सर्टिफिकेट को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म से जुड़ा ये मामला मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंच गया. फिल्म के मेकर्स ने कोर्ट में CBFC के खिलाफ दायर की गई याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है, जो फिल्ममेकर्स के पक्ष में आया है. जिसके बाद फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज को हरी झंडी मिल गई. कोर्ट ने CBFC को सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया है.

हाई कोर्ट ने दिया CBFC को निर्देश

मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को इसकी पहली सुनवाई की, जहां कोर्ट ने विजय की फिल्म की रिलीज पर अपना फैसला सुरक्षित रखा. वहीं, शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया, जो फिल्म के मेकर्स के पक्ष में आया. हाई कोर्ट ने CBFC को निर्देश दिया कि वो विजय की फिल्म ‘जना नायकन’ के लिए अंडर-ए (16+) सर्टिफिकेट जारी करें.

विजय की फिल्म की जीत

कोर्ट ने कहा कि फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजने का अधिकार CBFC चेयरपर्सन के पास नहीं था. इसके साथ ही कोर्ट ने CBFC की तरफ से जारी किए गए 6 जनवरी के लेटर को रद्द कर दिया और बोर्ड को तुरंत फिल्म के लिए U/A सर्टिफिकेट जारी करने को कहा है. कोर्ट का यह फैसला विजय की फिल्म के लिए एक बड़ी जीत है.

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क्या था पूरा मामला?

विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ पहले प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ के साथ 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन लास्ट मिनट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की तरफ से फिल्म को क्लीयरेंस नहीं मिला. जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया गया. फिल्म के मेकर्स ने CBFC को 18 दिसंबर को ‘जन नायकन’ को सौंपा था. उस वक्त CBFC ने फिल्म में 27 कट लगाने को कहा था. मेकर्स ने इसका पालन किया और फिल्म में बदलाव के बाद दोबारा CBFC को सौंपी. लेकिन इसके बाद भी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला. इसके बाद फिल्म के मेकर्स ने CBFC के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

First published on: Jan 09, 2026 11:58 AM

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