Saif Ali Khan पर हमले में मेरा मुवक्किल बेकसूर, आरोपी शरीफुल के वकील का दावा
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बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले के मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उनकी ओर से वकील अजय गवाली ने यह याचिका दाखिल की है। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कोर्ट से जमानत की मांग की है।
सैफ के मामला को बताया झूठा
शरीफुल इस्लाम शहजाद ने अपनी याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया है कि उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उनके खिलाफ दर्ज केस पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। उनका कहना है कि इस मामले में उन्हें बेवजह फंसाया गया है। वकील अजय गवाली ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से इस केस में घसीटा गया है।
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बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा मामला
फिलहाल यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह मुंबई सेशंस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी वजह से अब यह मामला सेशंस कोर्ट में जाएगा, जहां आगे की सुनवाई होगी। कोर्ट अब इस जमानत याचिका पर क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
क्या था मामला?
बता दें कि 16 जनवरी, 2025 को सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर पर हमला हुआ था। एक चोर चोरी के इरादे से घर में घुसा और सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। घायल होने के बाद सैफ खुद अस्पताल पहुंचे, जहां उनका छोटा ऑपरेशन भी हुआ। फिलहाल, वह सुरक्षित हैं और ठीक हो रहे हैं।
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