कुणाल कामरा ने मुंबई हाईकोर्ट से अपनी एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की थी। इस मामले में उनके वकील ने भी अपील की थी की उनके मुवक्किल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का मौका दिया जाए। अब उन्हें विवाद में अपना पक्ष रखने का समय दिया है। उन पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है, जो उन्होंने एक कॉमेडी शो के दौरान की थी
बॉम्बे हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द की कामरा ने दायर की थी याचिका
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में उनकी सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद उनके लिए राहत भरी खबर सामने आई है जिसमें उन्हें समय दिया गया है।
क्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग?
कुणाल कामरा के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से अपील की कि उनके मुवक्किल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दी जाए। उन्होंने बताया कि उनके मुबक्किल को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों की वजह से उनका बाहर निकलना ठीक नहीं होगा और इससे उनकी जान की सुरक्षा को खतरा भी है।
सरकारी पक्ष को जवाब के लिए मिला समय
कोर्ट ने सरकारी पक्ष को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 16 अप्रैल तक का समय दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। सुनवाई के लिए समय मिलने के बाद कुणाल कामरा को राहत मिली है।
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