कॉमेडियन कुणाल कामरा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मजाक उड़ाने को लेकर विवादों में छाए हुए हैं। मुंबई के लाइव शो में विवादित गाना गाकर कामरा को काफी विवादों का सामना करना पड़ रहा है। कामरा के विवादित गाने पर शिवसैनिक भी भड़क गए और उन्होंने गुस्से में स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ भी की। वहीं मुंबई में भी उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। साथ ही कामरा की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। वहीं अब दूसरी ओर विवाद के बीच कामरा ने आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए बयान जारी कर कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। आइए आपको भी बताते हैं आखिर आर्टिकल 19 क्या है?
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आर्टिकल 19 में क्या-क्या?
भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में किसी भी व्यक्ति को आजादी, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार और देश के किसी भी हिस्से में बसने के अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने के लिए आजाद है। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है। साथ ही व्यक्ति को मीडिया के जरिए अपने विचार रखने का भी अधिकार है।
कुणाल को समन जारी
कुणाल ने इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और कहा कि वो किसी से भी माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ करने के लिए शिवसैनिकों की निंदा की है। साथ ही कहा कि ये कहीं नहीं लिखा है कि मैं किसी का मजाक नहीं बना सकता। आर्टिकल 19 के तहत ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी का मजाक बनाना एक जुर्म है। वहीं बीते दिन पुलिस ने कामरा को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है।
क्या था मामला?
बता दें कुणाल कामरा ने हाल ही में मुंबई में हुए अपने लाइव शो में महाराष्ट्र सरकार और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक बनाया। कामरा ने शिंदे पर एक गाना लिखा जो दिल तो पागल है मूवी का मॉडिफाइड वर्जन था। वहीं कॉमेडियन ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसके विवाद गहरा गया।
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