What Is Revenge Porn: हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें एक हॉलीवुड एक्ट्रेस ‘रिवेंज पोर्न’ (Revenge Porn) की शिकार हो गईं। ये शब्द सुनने में कुछ नया सा है ऐसे में कम ही लोगों को पता होगा कि इस आखिर क्या होता है ‘रिवेंज पोर्न’? अक्सर आपने सुना होगा कि लड़के ने एक्स गर्लफ्रेंड के चेहरे पर एसिड डाल दिया। किसी ने अपनी एक्स के अश्लील फोटो और वीडियो लीक करवा दिए।
अब भला ऐसा करने वाले सिरफिरे लड़के कैसी मानसिकता रखते हैं ये तो वही जानें, हम तो इस नए शब्द के बारे में जान लेते हैं जो दिमाग में उथल-पुथल मचा रहा है, कई लोगों को तो लग रहा है ये शब्द किसी अश्लील फिल्म या सीरीज का नाम हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आप ज्यादा कंफ्यूज मत हों हम आपको डिटेल में बता देते हैं कि आखिर क्या होता है ‘रिवेंज पोर्न’…
क्या होता है ‘रिवेंज पोर्न’
जब से ये शब्द सुना है दिमाग में कौतूहल सा मचा हुआ है कि आखिर क्या होता है ‘रिवेंज पोर्न’? दरअसल अपने एक्स से बदला लेना, उसे नीचा दिखाने के लिए घिनौनी हदें पार करना… दरिंदगी की मिसाल कायम करना इसे ही कहते हैं ‘रिवेंज पोर्न’। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि उनका एक्स पार्टनर हर्ट हो।
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‘रिवेंज पोर्न’ में किस हद तक जा सकता है एक्स
अब सवाल ये भी आता है कि ‘रिवेंज पोर्न’ में एक्स किस हद तक जा सकता है। हाल ही में विदेशी एक्ट्रेस संग हुआ है जिसमें उसके एक्स ने उसकी अश्लील और प्राइवेट फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। ये ‘रिवेंज पोर्न’ का ही एक पार्ट है। इसके अलावा इसमें लोग अपनी एक्स प्रेमिका के चेहरे पर एसिड डालना, उसे परेशान करना, प्राइवेट फोटो सोशल करना आदि आता है।
साइकॉलजिस्ट की मानें तो ये एत तरह का ऑनलाइन शोषण है, जिसमें सोशल साइट्स पर लोग अपने भूतपूर्व लवर की निजी और अश्लील फोटो और वीडियो डाल देते हैं ताकि उसकी बदनामी हो और वो परेशान हो। बदला लेने के लिए कई बार सेक्स वर्कर साइट पर उनकी फोटो और वीडियो डाल दी जाती है। अब तक दी गई जानकारी से ये साफ है कि रिवेंज पोर्न का सीधा सा उद्देश्य अपनी एक्स से बदला लेना और उसे बदनाम करना होता है। इसके तहत
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रिवेंज पोर्न से पीड़ित महिलाएं क्या कर सकती हैं
अब ये जानकारी बहुत जरूरी है कि जो महिलाएं रिवेंज पोर्न का शिकार होती हैं वो क्या कर सकती हैं। किसी भी महिला की प्राइवेसी को भंग करना एक कानूनी अपराध है। ये मामला IT Act 2008 के सेक्शन 66 E का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्शन 354 सी और 66 ई के तहत तीन साल की सजा या दो लाख का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन 67ए के तहत सेक्सुअल मटेरियल को सोशल करने पर 5 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये भी जान लें कि
दर्ज हो सकता है मानहानि का केस
महिलाएं ये भी जान लें कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 504, 506 और सेक्शन 500 (मानहानि) के तहत भी रिवेंज पोर्न में शिकायत दर्ज की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि महिलाओं को पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया साइट्स पर वो महिलाएं खुद आपत्ति दर्ज करवा सकती हैं जो रिवेंज पोर्न का शिकार हुई हैं।
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