Bombay HC ने खारिज की ‘The Railway Men’ पर रोक लगाने की याचिका, कोर्ट ने YRF के हक में सुनाया फैसला
The Railway Men Release: पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और यशराज फिल्म्स के सहयोग से बन रही वेब सीरीज ‘द रेलवे मेन’ का फैंस बेसब्री इंतजार कर रहे हैं। YRF इस सीरीज के जरिए ओटीटी की दुनिया में कदम रखने वाला है। इस सीरीज में सन् 1984 में हुई भोपाल गैस ट्रेजडी (The Railway Men On Netflix) को दिखाया जाएगा। 'द रेलवे मेन' (The Railway Men Release) आज यानी 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
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'द रेलवे मेन' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग (The Railway Men Release)
दरअसल, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के दो पूर्व कर्मचारियों ने वाईआरएफ की वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। हालाकि, न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की अवकाश पीठ ने मुंबई सिविल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसने पहले वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
यह है बॉम्वे हाईकोर्ट का फैसला
अदालत ने 15 नवंबर को अपने आदेश में कहा, “उक्त वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग का पूरा आधार अपीलकर्ताओं की कानूनी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह प्रथम दृष्टया तीन कारणों से अस्थिर है, (ए) अपीलकर्ता पहले से ही भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में दोषी ठहराया गया है (बी) मुकदमा वर्ष 2010 में समाप्त हो गया है, मुकदमे की सामग्री और निर्णय उपलब्ध थे सार्वजनिक डोमेन और (सी) वाईआरएफ के वकील ने एक अस्वीकरण तैयार किया है जो प्रत्येक एपिसोड के प्रसारण से पहले होगा जिसमें विशेष रूप से चेतावनी दी गई है कि 'यह श्रृंखला काल्पनिक है, जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है।' इसे देखते हुए, मुझे लगता है कि अपीलकर्ता, मेरे विचार से, इस स्तर पर, उक्त वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने के लिए आवश्यक बहुत उच्च सीमा परीक्षण से संतुष्ट नहीं हैं।''
प्री-स्क्रीनिंग की रखी मांग
इतना ही नहीं अपीलकर्ताओं ने यह पता लगाने के लिए वेब सीरीज की प्री-स्क्रीनिंग की भी मांग की कि क्या उनके हित के लिए कुछ भी हानिकारक है। हालांकि, अदालत ने इस अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा, “अपीलकर्ताओं को एक काल्पनिक की प्री-स्क्रीनिंग करने का अधिकार है।” केवल प्रतिवादी से संबंधित कार्य वास्तव में अस्थिर है। यदि अपीलकर्ता किसी भी तरह से वेब सीरीज से व्यथित है या बदनामी आदि महसूस करता है, तो इसके प्रसारित होने के बाद अपीलकर्ता के पास हर्जाना आदि मांगने के लिए कानून में उपाय हैं।''
'यह एक काल्पनिक कृति है'
बता दें कि दोनों अपीलकर्ताओं को 1984 की भोपाल गैस रिसाव घटना से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही में दोषी ठहराया गया था। उन्होंने इस आधार पर सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी कि इससे किसी भी कानूनी कार्यवाही में उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह उनकी सजा को चुनौती देगा। . हालांकि, अदालत ने उनकी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि, "वेब सीरीज न तो एक वृत्तचित्र है और न ही सच्चे तथ्यों का वर्णन है," यह एक काल्पनिक कृति है।
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