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सावधान! एडल्ट मूवी देखने और बनाने पर भारत में क्या हैं कानून? जल्दी से जान लें वरना…

Adult Movie Act: एडल्ट फिल्मों को लेकर लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं, कुछ सार्वजनिक स्थानों पर इन मूवी को देखना अपराध मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे लेकर भारत में कुछ कानून हैं।

Adult Movie Act: हाल ही में खबर आई थी कि एडल्ट फिल्में बनाने वालों का पर्दाफाश हुआ हुआ है जिसमें 13 लोग अरेस्ट हुए हैं। एडल्ट फिल्मों को लेकर लोगों के मन में अलग-अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इन्हें ओपनली देख सकते हैं, वहीं कुछ का कहना है कि इन फिल्मों को देखने के लिए प्राइवेसी होनी जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का कानून इस मामले में क्या कहता है। अगर नहीं जो चलिए जानते हैं कि इंडिया में एडल्ट मूवी बनाने और देखने के क्या नियम हैं।

एडल्ट फिल्में देखने में तीसरे नंबर पर है इंडिया

हालांकि भारत में खुलेआम एडल्ट मूवी देखना बैन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिर भी इंडिया एडल्ट फिल्में देखने में तीसरे नंबर पर है। 2018 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 से 2018 के बीच भारत में एडल्ट फिल्में देखने में 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। पता हो कि छोटे शहरों के लोग काफी अधिक संख्या में इन्हें देखना पसंद करते थे। [caption id="attachment_417942" align="aligncenter" ] इमेज क्रेडिट: गूगल[/caption]

लगा एडल्ट पर बैन

बेशक एडल्ट फिल्में देखने में भारत आगे हो लेकिन बावजूद इसके साल 2018 में कई ऐसी वेब साइट थीं जिनपर बैन लगा दिया गया था। गिनती की बात करें को करीब 850 वेबसाइटों थीं जिन्हें देखने पर रोक लगा दी गई थी। फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और मार्केट में नए तरीके सामने आ गए। पता हो कि युवा पीढ़ी एडल्ट फिल्में देखना पसंद भी करती है, लेकिन कोर्ट की ओर कुछ नियम कानून हैं जिनका पालन न करने पर जेल भी हो सकती है। [caption id="attachment_417943" align="aligncenter" ] इमेज क्रेडिट: गूगल[/caption]

क्या हैं नियम-कानून

आपको बता दें कि भारत में एडल्ट फिल्में देखने के बड़े ही नियम कानून हैं। अगर इनका पालन नहीं किया जाए और पकड़े गए तो जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है। बता दें कि भारत में एडल्ट बनाने, बेचने और शेयर करने और इसके प्रदर्शन पर बैन है। हां ये भी जान लें कि एडल्ट मूवी देखना सुनना और पढ़ना अपराध नहीं है, लेकिन इस बात पर ध्यान दें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना भी गैरकानूनी है। वहीं इसे रोकने के लिए एंटी पोर्नोग्राफी लॉ भी है जिसका पालन करना जरूरी है।

कौन से हैं एक्ट

आपको बता दें कि एडल्ट मूवी से जुड़े एक्ट 2008 की धारा 67(ए) और IPC की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। धारा 67 A के तहत, भारत में मोबाइल में एडल्ट कंटेंट रखने और वायरल करने पर सजा हो सकती है। हां ये भी जान लें कि इस जुर्म में पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना है। वगीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना है। वहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सेक्शन 67 बी के तहत अपराध पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना है। इस बात पर खास ध्यान दें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में POCSO कानून के तहत भी कार्रवाई होती जो गैर जमानती है। यह भी पढ़ें: कपिल शर्मा के शो में रणबीर-रिद्धिमा ने किए शॉकिंग खुलासे

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