Jacqueline Fernandez को दिल्ली HC से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIR रद्द करने की याचिका खारिज
Photo Credit- Instagram
Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैक्लीन फर्नांडीस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस ने जो अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग की थी वो खारिज हो गई है। जस्टिस अनीश दयाल ने याचिका को खारिज करने के आदेश दिए हैं। अब एक्ट्रेस को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। आइए आपको भी बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?
यह भी पढ़ें: TV एक्टर का प्रेग्नेंट बीवी को खास तोहफा, नन्हे मेहमान के आने से पहले खरीदा आलीशान घर; फैंस को दिखाई झलक
एक्ट्रेस ने आरोपों को किया था खारिज
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। वहीं एक्ट्रेस ने उस दौरान कहा था कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। एक्ट्रेस ने ये भी कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। उनका मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई भी हाथ नहीं है। बता दें 15 नवंबर 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी थी। वहीं अप्रैल 2025 में ईडी एक्ट्रेस की सात करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है।
क्या था मामला?
जैकलीन पर आरोप हैं कि ठग सुकेश से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने सुकेश से महंगे तोहफे भी लिए हैं। जिनमें गाड़ियां, गहने और लग्जरी सामान शामिल हैं। ईडी का मानना है कि एक्ट्रेस को ये महंगे आइटम तब मिलते थे जब वो सुकेश के साथ इन अपराधिक गतिविधियों में शामिल थीं।
ईडी की चार्जशीट में क्या?
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुदेश ने एक्ट्रेस को पांच करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा गिफ्ट्स दिए थे। इसमें 9 लाख का घोड़ा और 9 लाख रुपये की पारसी बिल्ली भी शामिल है। हालांकि एक्ट्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए इन सभी आरोपों को झूठा बताया था और उन पर एफआईआर रद्द करने की मांग भी की थी।
यह भी पढ़ें: Ramayana में ‘हनुमान’ का किरदार निभाने पर क्या बोले Sunny Deol? फैंस संग स्पेशल पोस्ट किया शेयर
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.