Saturday, 28 December, 2024

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एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ FIR, जानें क्या है पूरा मामला

Ekta Kapoor FIR: छोटे पर्दे की रानी एकता कपूर जिन्होंने कई हिंदी फिल्में प्रोड्यूस की हैं और वेब सीरीज भी बनाई हैं के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस केस में उनकी मां शोभा कपूर यानी जितेंद्र की वाइफ का भी नाम आया है।

Ekta Kapoor FIR

Ekta Kapoor FIR: अंकुश महाजन, मुंबई: बॉलीवुड की मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर (Ekta Kapoor) और उनकी मां शोभा कपूर (Shobha Kapoor) के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एकता कपूर और उनकी मां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामला ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘ऑल्ट बालाजी’ की वेब सीरीज ‘गंदी बात’ के सीजन 6 से जुड़ा है। इस सीरीज के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील सीन दिखाने के आरोप में इस ऐप की पुराने प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है।

 

महापुरुषों और संतों के अपमान का लगा आरोप

शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज की गई शिकायत में एकता कपूर पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत के मुताबिक, वेब सीरीज गंदी बात में सिगरेट के विज्ञापन का दिखाते हुए उसमें महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया है। ऐसे में लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। इसके अलावा इस सीरीज के एक एपिसोड में POCSO के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ सीन दिखाए गए हैं।

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किन-किन नियमों का उल्लंघन करने के लगे आरोप

प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर पोक्सो एक्ट के तहत कई गंभीर आरोप लगे हैं। सभी आरोपों को मद्देनजर पोक्सो के तहत उन पर इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और सिगरेट्स-अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 जैसे कानूनों का भी उल्लंघन किया गया है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के लिए बता दें कि एकता कपूर और शोभा कपूर का ये मामला मुंबई के बोरीवली स्थित एमएचबी पुलिस थाने में स्थानीय नागरिक ने किया है। 27 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले के तहत नाबालिग बच्चों तो इस तरह के कंटेंट के देखने उन्हें पब्लिश करने और डाउनलोड करने को गुनाह बताया था। इसके अलावा कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें ये कहा गया था कि इस तरह की चीजों को अपराध में शामिल नहीं किया जा सकता।

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First published on: Oct 20, 2024 11:17 AM

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