Kunal Kamra Controversy: कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कॉमेडियन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कामरा के खिलाफ दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि केस अभी जारी है। खार पुलिस द्वारा जो केस दर्ज है उसे रद्द नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। आइए आपको भी बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?
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खार पुलिस लेगी चेन्नई पुलिस की मदद
कुणाल कामरा ने हाल ही में कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई में उन्हें जान का खतरा है। इस वजह से वो अपना बयान चेन्नई में ही दर्ज कराएंगे। इस पर भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चेन्नई पुलिस को निर्देश दिए थे कि वो चेन्नई पुलिस की मदद से कामरा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें।
निचली अदालत नहीं कर सकती कार्रवाई
वहीं कोर्ट ने कहा कि जब तक कामरा की याचिका पर आखिरी फैसला नहीं लिया जाता, तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एम.एस. मोडक की टू मेंबर बेंच ने दिया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर उन पर अन्य आरोपपत्र दाखिल किया जाता है तो निचली अदालत उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।
कोर्ट ने दी अंतरिम राहत
बता दें कामरा के खिलाफ ये मामला उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट और लाइव शो में विवादित बयान देने के चलते दर्ज कराया गया है। कामरा ने मुंबई के हैबिटेट क्लब में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी सुनाई थी जिस वजह से पूरा मामला गरमा गया। वहीं अब हाईकोर्ट ने कामरा को मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है।
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