The Kerala Story 2: फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर मंडरा रहे काले बादल अब छंट गए हैं. केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज द्वारा लगाए गए 15 दिनों के अंतरिम स्टे को पूरी तरह हटा दिया है. शुक्रवार, 27 फरवरी को आए इस ऐतिहासिक फैसले के बाद फिल्म के सिनेमाघरों में उतरने का रास्ता साफ हो गया है. इससे पहले सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका के चलते फिल्म पर रोक लगा दी गई थी, जिससे टिकटों का रिफंड तक शुरू हो गया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म आज ही रिलीज हो रही है.

सिंगल जज का फैसला पलटा

गुरुवार को जस्टिस थॉमस ने फिल्म के टीजर और कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए रिलीज पर 15 दिनों की रोक लगा दी थी. कोर्ट का मानना था कि फिल्म केरल की छवि गलत तरीके से पेश कर सकती है. हालांकि, डिवीजन बेंच ने इस आदेश को रद्द करते हुए फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी है.

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देर रात चली स्पेशल सुनवाई

फिल्म की गंभीरता को देखते हुए डिवीजन बेंच ने गुरुवार शाम 7:30 बजे एक 'अर्जेंट स्पेशल सिटिंग' बुलाई थी. करीब दो घंटे से ज्यादा चली लंबी बहस के बाद जस्टिस एसए धर्माधिकारी और पीवी बालकृष्णन की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार शाम 4 बजे सुनाया गया.

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सेंसर बोर्ड की भूमिका पर सवाल

पहले की सुनवाई में कोर्ट ने सेंसर बोर्ड (CBFC) के काम करने के तरीके पर नाराजगी जताई थी. जज का कहना था कि सर्टिफिकेट देते समय कानूनी बारीकियों का पालन नहीं हुआ. हालांकि, अब डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है.

सिनेमाघरों में मची अफरा-तफरी

शुक्रवार सुबह तक फिल्म की रिलीज को लेकर भारी असमंजस था. कई सिनेमाघर मालिकों ने एडवांस बुकिंग के पैसे रिफंड करना शुरू कर दिए थे. लेकिन शाम होते-होते कोर्ट के फैसले ने पूरी स्थिति बदल दी और अब फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया जा रहा है.

सांप्रदायिक सौहार्द की चिंता

फिल्म को चुनौती देने वाली याचिकाओं में दावा किया गया था कि इसकी सामग्री एक खास समुदाय को बदनाम करने वाली है. कोर्ट ने शुरुआत में इस पर चिंता जताई थी, लेकिन कानूनी पहलुओं की गहन जांच के बाद अब फिल्म को जनता के सामने पेश करने की इजाजत मिल गई है.