Ram Gopal Verma Check Bounce Case: डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें फिर बढ़ती दिख रही हैं। चेक बाउंस मामले में मुंबई कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। वहीं उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान फिल्ममेकर कोर्ट में मौजूद नहीं थे। आइए आपको भी बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?
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कोर्ट में राम गोपाल वर्मा की गैर-मौजूदगी
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार राम गोपाल वर्मा के चेक बाउंस केस में कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डायरेक्टर की गैरमौजूदगी पर न्यायाधीश एए कुलकर्णी ने उन्हें लास्ट वार्निंग दी है। उन्होंने कहा, 'सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी होता है।' हालांकि उनकी गैरमौजूदगी में उनके वकील दुजेंद्र केएच शर्मा ने उनको रिप्रेजेंट किया।
वकील ने रखे दो प्रस्ताव
डायरेक्टर के वकील केएच शर्मा ने कोर्ट में दो प्रस्तावों पर आवेदन किया। एक तो अपील के दौरान जमानत का अनुरोध किया, वहीं दूसरी ओर सजा पर रोक भी लगाने की मांग की। हालांकि राम गोपाल वर्मा की अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने दोनों ऑप्शन को अस्वीकार कर दिया।
मामले में कोर्ट का क्या फैसला?
बता दें इस मामले में डायरेक्टर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया था। ये चेक बाउंस होने के मामलों से रिलेटेड है। वहीं कोर्ट ने उन्हें तीन महीने के अंदर शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 3.72 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया तो उनको तीन महीने की जेल की सजा का सामना करना होगा।
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