Rakhi Sawant Non Bailable Arrest Warrant: टीवी और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस राखी सावंत को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, राखी सावंत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है. एक्ट्रेस के खिलाफ यह कार्रवाई लक्ष्मण अहिरवार की आत्महत्या से जुड़े 16 साल पुराने केस को लेकर की गई है. जानकारी के अनुसार, इस 16 साल पुराने मामले की सुनवाई के दौरान राखी सावंत के अदालत में पेश न होने पर सीजे (एफटीसी) अंजली की कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह एक दिसंबर तक राखी सावंत को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे. इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अब राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

राखी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

दरअसल, लक्ष्मण अहिरवार की आत्महत्या से जुड़े मामले में राखी सावंत को सीजे (एफटीसी) अंजली की कोर्ट में 16 अक्टूबर को अदालत में पेश होना था, लेकिन वो इस सुनवाई में हाजिर नहीं हुईं. जिसके बाद कोर्ट ने राखी के खिलाफ ये एक्शन लिया. जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) मृदुल कांत श्रीवास्तव के मुताबिक, इस मामले में 16 अक्टूबर को राखी को कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. कोर्ट में हाजिर न होने के लिए अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को एक दिसंबर तक राखी सावंत को गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश भी दिया है.

16 साल पुराना मामला

16 साल पहले 'राखी का इंसाफ' नाम से एक शो टीवी पर आया करता था, जिसे राखी सावंत होस्ट करती थीं. इस प्रोग्राम में लोग अपने घरेलू और पारिवारिक विवादों को सुलझाने आते थे. इसी तरह प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी मोहल्ले में रहने वाले 24 साल के लक्ष्मण अहिरवार भी अपनी पत्नी अनीता के साथ चल रहे विवाद को लेकर आए थे.

लक्ष्मण की मां का आरोप

शो में लक्ष्मण और अनीता दोनों ने अपने वैवाहिक विवाद पर लाइव ब्रॉडकास्ट में चर्चा की और बात की. लक्ष्मण की मां सावित्री का आरोप है कि प्रोग्राम के दौरान राखी सावंत ने उनके बेटे को सारी दुनिया के सामने बुरा-भला कहा और उसके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे आहत होकर लक्ष्मण ने 9 नवंबर, 2010 को आत्महत्या कर ली थी. परिवार वालों की शिकायत पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने राखी सावंत समेत प्रोग्राम की टीम के खिलाफ FIR दर्ज की थी.