Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। एक्ट्रेस कभी बेल के लिए तो कभी कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर संग ठगी में अपनी इंवॉल्वमेंट के आरोपों की वजह से कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। वहीं अब जैकलीन एक बार फिर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई हैं, जहां उनके खिलाफ आरोप तय करने को लेकर कोर्ट में सुनावई जारी है।
कोर्ट ने ईडी से कही ये बात
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील और जैकलीन फर्नांडिस के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल अपना-अपना पक्ष रख रहे हैं। वहीं अब कोर्ट की सुनवाई से कुछ बड़े इनपुट सामने आ रहे हैं। इनपुट की मानें तो, सुनवाई के दौरान जज ने ईडी से कहा कि आप हाई प्रोफाइल नामों का जिक्र करने से परहेज करें। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से ये भी कहा कि हम आपको बहस पूरी करने के लिए नहीं लेकिन आपको बहस शुरू करने के लिए कह रहे हैं, जिससे प्रक्रिया पूरी हो सके।
कोर्ट का ED को आदेश
जज ने ईडी से साफ किया कि कोर्ट CrPC की धारा 44 और 176 के तहत आपको आगे की जांच जारी रखने का ऑप्शन देती है, लेकिन आप कोर्ट की कार्यवाही को नहीं रोक सकते। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर आप आज कार्यवाही करते हैं तो इससे जेल के अंदर के लोगों के मन में एक प्रकार की संतुष्टि होगी। कोर्ट ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने खड़ा शख्स कौन है, इस कुर्सी के लिए सब एक बराबर हैं। कोर्ट ने ईडी से ये भी सवाल पूछा कि क्या आप ये बयान दे सकते हैं कि मामले की जांच पूरी हो गई है।
ED ने अपना पक्ष किया साफ
ईडी के वकीन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट को पढ़ते हुए कहा कि आप आरोपियों के ठगी का तरीका और इनका काम करने का ढंग देखिए देश के सर्वोच्च अधिकारियों के कार्यालयों के नाम पर संपर्क करते थे। सुकेश चंद्रशेखर शिकायतकर्ता को लगातार कह रहा था कि कई कॉर्पोरेट उसके संरक्षण में हैं। पैसे की मांग शुरू में नहीं की गई थी। कुछ दिनों के बाद सुकेश ने शिकायतकर्ता से कहा कि उसे पार्टी फंड में योगदान देना होगा और उसे पार्टी कार्यालय जाना होगा जो नॉर्थ ब्लॉक में है। हालांकि, ईडी ने जांच पूरी होने की बात को नकार दिया, और सप्लीमेंट चार्जशीट दायर करने की बात कही।
Jacqueline Fernandez के वकील की दरकार
दूसरी ओर जैकलीन फर्नांडिस के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट में कहा कि अगर यहां आरोपी व्यक्तियों के लिए उनका मामला तय हो जाता है तो कार्यवाई आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक और प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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