कॉमेडी शो करने पर सिद्धू को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
चंडीगढ़ (11 मई): पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि क्या कोर्ट सिर्फ एक्टिंग फॉरमेलिटी है। हम कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं कर सकते, लेकिन सार्वजनिक आचरण पर बात हो सकती है। सार्वजनिक व्यक्ति का एक आचरण होता है। हालांकि, कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 अगस्त तक के लिए स्थगित करते हुए याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई पर नैतिक नहीं, कानूनी तथ्य रखने के निर्देश दिए. इससे लग रहा है कि इस मामले में सिद्धू को कुछ राहत मिल सकती है। बता दें कि पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी से कांग्रेस में गए सिद्धू पंजाब की अमरिंदर सरकार में मंत्री है। सिद्धू सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कपिल शर्मा के लोकप्रिय शो 'द कपिल शर्मा' में नजर आते हैं। - मंत्री रहते टीवी शो करने को लेकर सिद्धू पर हितों के टकराव को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। - सिद्धू ने इस संबंध में अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया था कि टीवी शो करना कानून के दायरे में है। इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सिर्फ कानून ही सब कुछ नहीं है। नैतिकता और शुचिता का क्या होगा? हाई कोर्ट ने सिद्धू से कहा कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? - इससे पहले जब सिद्धू से शो करने के लिए पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं छह बजे के बाद कुछ भी करूं किसी को क्या मतलब है। 'द कपिल शर्मा शो' करते रहने के फैसले पर विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं टेलिविजन इंडस्ट्री में 70-80 फीसदी काम छोड़ चुका हूं। मैं सातों दिन सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक काम करता हूं। इसलिए, शाम 6 बजे के बाद मैं क्या करता हूं इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता है।'
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