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Tunisha Sharma suicide case: तुनिषा शर्मा सुसाइड केस से शीजान खान को राहत, लंबे इंतजार के बाद मिली जमानत

Tunisha Sharma suicide case: एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा सुसाइड केस में फंसे शीजान खान को 70 दिनों तक जेल में रहने के बाद रिहाई मिल गई है। जिसके लिए वो और उनका परिवार काफी समय से कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन 5 मार्च 2023 को आखिरकार उन्हें जमानत मिल […]

Tunisha Sharma suicide case: तुनिषा शर्मा सुसाइड केस से शीजान खान को राहत
Tunisha Sharma suicide case: एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा सुसाइड केस में फंसे शीजान खान को 70 दिनों तक जेल में रहने के बाद रिहाई मिल गई है। जिसके लिए वो और उनका परिवार काफी समय से कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन 5 मार्च 2023 को आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई है। बता दें कि 21 साल की टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा ने बीते साल 24 दिसंबर 2022 को अपने शो ‘अली बाबा’ के सेट पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिए था। तुनिषा की मां ने बेटी के सुसाइड का आरोप उनके एक्स बॉयफ्रेंड और को-स्टार शीजान खान (Sheezan Khan) पर लगा था। जिसके बाद शीजान के खिलाफ एक्ट्रेस की मां ने शिकायत दर्ज करवाया था और उन्हें 25 दिसंबर को अरेस्ट कर लिया गया था।

लंबे इन्तजार के बाद रिहा हुए शीजान खान

पता हो कि तुनिषा शर्मा चर्चित सुसाइड केस के मुख्य आरोपी शीजान खान को आज यानी 5 मार्च 2023 को ठाणे सेंट्रल जेल से लंबे इन्तजार के बाद रिहाई मिल गई है। शीजान को जेल से लेने के लिए उनकी बहनें फलक नाज (Falaq Naaz) और शफक नाज (Shafaq Naaz) पहुंची थी। दोनों बहनों के चेहरे पर भाई की रिहाई के बाद एक अलग ही चमक देखने को मिली। दरअसल शीजान पिछले 70 दिनों से केस के चलते जेल में बंद थे। लेकिन आज उन्हें रिहाई मिल गई है।

बहुत मशक्कत के बाद मिली जमानत

जब से शीजान खान तुनिषा शर्मा सुसाइड केस में फंसे हैं उनकी मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं थी। बता दें कि,कई बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद आखिरकार 28 साल के शीजान को राहत मिल गई है। उनकी बेल अपील को वसई कोर्ट ने 4 मार्च 2023 को स्वीकार कर लिया। हालांकि इसके लिए उन्हें ये जमानत 1 लाख रुपये के मुचलके पर मिली है। उनकी जमानत याचिका को स्वीकार करने के लिए कई शर्ते रखी गईं। शीजान को जमानत के तौर पर अपना पासपोर्ट भी जमा करना पड़ा, ताकि वह देश छोड़कर बाहर न जा सकें। और उन्हें इस बात की भी हिदायत दी गई है की वो किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न करें।  

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