Ranveer Allahbadia Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर सिंह द्वारा की कई भद्दे कमेंट को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसी भाषा को अश्लीलता नहीं कहा जाएगा तो फिर किसे कहा जाएगा? इसके साथ ही उनकी फटकार लगाई है। अब लगता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं कि अब आगे क्या होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रणवीर सिंह द्वारा किए गए भद्दे कमेंट को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा, "आपको क्या लगता है कि आपको ऐसी बातें कहने का लाइसेंस मिला हुआ है?" न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि इस तरह की भाषा और विचारधारा समाज में गंदगी फैलाने का काम करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, "जो गंदगी आपके दिमाग में थी, वह इस प्रोग्राम के जरिए बाहर आई है। ऐसी स्थिति में हम आपको राहत क्यों दें?" कोर्ट का यह बयान यह दर्शाता है कि न्यायपालिका इस तरह की अश्लील टिप्पणियों को लेकर गंभीर है और सख्त कदम उठाने के मूड में है।
"राज्य सरकार धमकियों पर करेगी कार्रवाई"
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां तक रणवीर को मिल रही धमकियों का सवाल है, "कानून अपना काम करेगा और राज्य सरकार इस पर उचित कार्रवाई करेगी।" कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
"पूरा समाज शर्मिंदा महसूस करेगा" - जस्टिस सूर्यकांत
जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में कड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि "जिस तरह के कमेंट रणवीर ने किए हैं, उससे बेटियां शर्मिंदा महसूस करेंगी। माता-पिता शर्मिंदा महसूस करेंगे। पूरा समाज शर्मिंदा महसूस करेगा।" उन्होंने कहा कि रणवीर की भाषा और विचारधारा अश्लीलता के नए स्तर तक पहुंच चुकी है, जो समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती से यह साफ है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है और समाज में मर्यादा बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है।
SC से रणवीर को राहत, गिरफ्तारी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता रणवीर सिंह को बड़ी राहत देते हुए मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने रणवीर की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए साफ किया कि जब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, रणवीर को जांच में शामिल होना होगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी पर रोक केवल इस शर्त पर दी गई है कि वह पूरी तरह से जांच में सहयोग करेंगे। पूछताछ के दौरान उनके वकील को थाने के अंदर रहने की अनुमति नहीं होगी।
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देश छोड़ने पर रोक, पासपोर्ट होगा जमा
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रणवीर बिना कोर्ट की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते और उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। इसके अलावा, कोर्ट ने अगले आदेश तक रणवीर और उनके साथियों को India Got Latent शो नहीं करने का निर्देश दिया है।
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