Salman Khan: पिछले कई दिनों से बॉलीवुड स्टार्स अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ को लेकर अदालत का रुख कर चुके हैं. सलमान खान के अलावा अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, नागार्जुन समेत कई सेलिब्रिटीज इस मुद्दे पर कोर्ट पहुंचे हैं. सलमान ने अपनी पहचान (आवाज, नाम, स्टाइल) के कमर्शियल इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून का सहारा लिया था, ताकि कोई भी उनकी अनुमति के बिना उनके ‘ब्रांड’ का फायदा न उठा सके. इसपर एक चीनी कंपनी ने सलमान खान की सोच आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की थी, जिसे लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है.
एआई कंपनी का मामला
दरअसल ये पूरा मामला चीनी एआई कंपनी को लेकर है. एआई कंपनी ने तर्क दिया हैं कि एआई वॉइस मॉडल बनाना एक टेक्नोलॉजी है और इस पर पूरी तरह बैन लगाने से इनोवेशन रुक सकता है. उनके मॉडल सीधे तौर पर एक्टर की इमेज का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं. उनके मुताबिक ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है.
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4 हफ्ते के भीतर देना होगा जवाब
अब इसपर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सलमान खान को 4 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है. ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट 27 फरवरी को मामले में सुनवाई करेगी. इसी दिन कोर्ट तय करेगी कि क्या AI प्लेटफॉर्म्स को मशहूर हस्तियों की आवाज का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं.
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साल 2025 में जब सलमान खान ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में अंतरिम ऑर्डर जारी किया. उस फैसले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य वेबसाइट्स को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वो सलमान की अनुमति लिए बिना उनके आवाज, नाम, स्टाइल का कोई कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करेगा, हटाएं या सीमित करें. ये आदेश डीपफेक कॉन्टेंट, एआई से बनी आवाजें, फर्जी एंडोर्समेंट और बिना इजाजत के उनके नाम से बिकने वाले सामान पर रोक लगाने के लिए दिया गया था.
कब होगी अगली सुनवाई?
बात करें अभी के केस की तो चीन की एआई वॉयस जनरेशन कंपनी ने कोर्ट में अर्जी दी है कि इस अंतरिम आदेश को खत्म किया जाए. उनका कहना है कि सिंथेटिक आवाजें बनाना उसकी सर्विसेज का अहम हिस्सा है और मौजूदा पाबंदियां उसके बिजनेस पर असर डाल रही हैं. कंपनी चाहती है कि सलमान खान से जुड़ा पहला आदेश रद्द हो जाए, ताकि वो अपना काम जारी रख सके. हाईकोर्ट ने इस पुरे मामले पर संज्ञान लिया और सलमान खान को नोटिस जारी कर उनसे जवाब की मांग की है. मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.