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क्या ‘खान’ को होगी जेल, नामंजूर हुई जमानत की अर्जी!

ऑनलाइन सट्टेबाजी में फंसा ये 'खान' हीरो, पुलिस ने FIR दर्ज करके की तहकीकात और अब हाई कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश, तो क्या जेल चला जाएगा ये हीरो, चलिए जानते हैं।

Sahil Khan online betting case
आमतौर पर देखा जाता है कि सेलिब्रिटी किसी भी मामले में फंसते ही अग्रिम जमानत की अर्जी दे देते हैं और उनकी अग्रिम जमानत को मंजूरी भी मिल जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस एक्टर की जमानत की अर्जी मंजूर नहीं हुई। जानिए कौन है ये एक्टर और किस मामले में होगी इसकी गिरफ्तारी।

स्टाइल मूवी एक्टर और फिटनेस इनफ्लुएंसर साहिल खान

स्टाइल मूवी एक्टर और फिटनेस इनफ्लुएंसर साहिल खान आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल, साहिल खान के खिलाफ FIR दर्ज हुई है जिसमें ऑनलाइन बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप लगा है। अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत यानी प्री-अरेस्ट बेल की अर्जी को खारिज कर दिया है।

क्या कहना है हाई कोर्ट का

जस्टिस एसवी कोतवाल की एकल न्यायाधीश पीठ ने साहिल खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरा ऑपरेशन अवैध है। इसमें बहुत बड़ी रकम शामिल है, साथ ही फर्जी बैंक खाते भी शामिल किए गए हैं और कई फर्जी सिम कार्ड का भी बड़ी संख्या में इस्तेमाल हुआ है और आरोपी 'The Lion Book247' से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ऐसे में केस की गहराई से जांच होनी चाहिए और गिरफ्तारी को टाला नहीं जा सकता।

क्या है मामला

माटुंगा पुलिस थाने में नवंबर 2023 को एक सोशल एक्टिविस्ट प्रकाश बैंकर ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ शिकायत की थी। इस ऑनलाइन सट्टे ऐप को साहिल खान द्वारा प्रमोट किया जा रहा था और इसमें 'खिलाड़ी बुक' (महादेव ऐप का एक डिवीजन) भी शामिल था। प्रकाश बैंकर ने आरोप लगाया कि साहिल खान ने प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करने और साइन अप करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग किया है। इस FIR की तहकीकात के चलते मुंबई पुलिस की साइबर सेल की स्पेशल इंस्वेटिगेटिंग टीम (SIT) ने साहिल और तीन अन्य लोगों को समन जारी किया था, लेकिन ये लोग पुलिस की पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। FIR में यs भी कहा गया साहिल खान सीधेतौर पर एक ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लीकेशन से जुड़े हैं।

खारिज हुई जमानत की याचिका

मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिनेता साहिल खान ने गिरफ्तारी से पहले ही जमानत की याचिका हाईकोर्ट में दर्ज की थी और उन्होंने ये दावा भी किया था कि उन्होंने 21 फरवरी 2022 को एक इनफ्लुएंसर इंगेजमेंट एग्रीमेंट पर भरोसा करते हुए 'केवल एक ब्रांड प्रमोटर' के रूप में काम किया है, इसका सट्टेबाजी से कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है। जबकि जांच में पाया गया कि इस बेटिंग एप के साहिल खान को-ओनर हैं। पहले भी सत्र न्यायालय में इनकी जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है। महादेव अप के चक्कर में साहिल खान बुरी तरह से फंस चुके हैं। देखना होगी कि कितने दिन के लिए उनकी गिरफ्तारी होती है। ये भी पढ़ें: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस, भोजपुरी सिनेमा में बदला नाम, बिग बॉस में मचा चुकी है तहलका!

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