Supreme Court on Ranveer Allahabadia: फेमस यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को फटकार लगाई है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कमाई के लिए दिव्यांगों पर मजाक बनाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालात कैसे भी हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मजाक के नाम पर दिव्यंग लोगों की भावनाओं को रौंदा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वीडियो बनाकर दिव्यांग लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया है।
वीडियो बना माफी मांगने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडियाज गॉट टैलेंट' विवाद मामले में सुनवाई के दौरान रणवीर अल्लाहबादिया के साथ-साथ स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को जमकर फटकार लगाई है। इसके उस वक्त शो में पैनल में बैठे विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, निशांत जगदीश तंवर और सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई पर तीखी टिप्पणी की है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी को असंवेदनशील टिप्पणियों के लिए बिना शर्त वीडियो बनाकर कर माफी मांगने के लिए कहा है। इसके साथ ही इन वीडियो को यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने का निर्देश दिया है।
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क्या बोले जज?
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने I&B और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि इस दिशा में गाइडलाइन और सजा का प्रावधान रखा जाए। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हंसी-मजाक जीवन का एक अहम हिस्सा है और लोग मजाक सह सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। जब आप दूसरों का मजाक उड़ाने लगते हैं तो इससे संवेदनशीलता खराब होती है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है; यहां अनेक समुदाय और प्रभावशाली लोग हैं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां अनेक समुदाय हैं और ये तथाकथित आज के प्रभावशाली लोग हैं। आप इस तरह किसी समुदाय का इस्तेमाल करके उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते।