TrendingBigg Boss 19

---Advertisement---

Kangana Ranaut को हाईकोर्ट से झटका, इस मामले में दर्ज की याचिका खारिज

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस से जुड़ा ये मामला क्या है?

Photo Credit- Social Media
Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने एक्ट्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर चल रही आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। बता दें कि कंगना के खिलाफ पंजाब के बठिंडा की अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत के चलते याचिका दायर की गई थी। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला...

क्या है पूरा मामला?

कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मामला तब उठाया गया था, जब एक्ट्रेस ने किसान आंदोलन को लेकर एक्स पर एक ट्वीट किया था। एक्ट्रेस ने उस ट्वीट में लिखा था कि 'हा हा हा, ये वही दादी हैं न जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के तौर पर दिखाई दी थीं। और ये 100 रुपये में मौजूद हैं।' कंगना ने ये पोस्ट किसान आंदोलन से जुड़े एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए किया था। यह भी पढ़ें: कंगना रनौत की ‘इमरजेंसी’ कानूनी विवाद में फंसी, नेटफ्लिक्स पर क्यों हुआ मुकदमा दर्ज?

महिंदर कौर की लगी थी फोटो

बता दें कि उस रीट्वीट में बठिंडा निवासी महिंदर कौर की फोटो मौजूद थी। उन्होंने ही कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी उन्हें दिल्ली की शाहीन बाग प्रदर्शनकारी महिला से जोड़ते हुए गलत तरह से दिखाया जा रहा है, जिससे उनकी इमेज खराब हो रही है। इसके बाद ही कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया था।

कंगना ने दिया था ये तर्क

मजिस्ट्रेट की तरफ से भी कंगना रनौत के खिलाफ समन जारी किया गया जिसमें माना गया था कि एक्ट्रेस का ट्वीट ठेस पहुंचाने जैसा है। एक सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें जिम्मेदारी का बर्ताव रखना चाहिए। मामले ने जब तूल पकड़ लिया तो कंगना ने तर्क देते हुए कहा था कि उनकी तरफ से किया गया ट्वीट किसी को ठेस पहुंचाने के मकसद से नहीं था।

कोर्ट ने दलील को किया खारिज

खैर कंगना रनौत की तरफ से दी गई दलील को कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने क्लियर कर दिया है कि पहली नजर में एक्ट्रेस के खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत अभियोग बनता है।

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.