Disha Salian Case में आदित्य ठाकरे को मिली क्लीन चिट, बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने दी जानकारी
Disha Salian Case
दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। लंबे समय से इस मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच अब बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि दिशा सालियन की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं हुई थी। इसके साथ बताया गाय कि उनकी मौत एक आत्महत्या का मामला है। खास बात यह है कि शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे को भी इस मामले में पूरी तरह क्लीन चिट दे दी गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में सरकार का आया फाइनल जबाव
महाराष्ट्र सरकार की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया गया कि दिशा सालियन की साल 2020 में हुई मौत में कोई संदेहजनक एंगल नहीं है। मालवणी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेन्द्र नागरकर ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि यह मामला आत्महत्या का है। इसमें लगाए गए आरोप पूरी तरह से आधारहीन और निराधार हैं। सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट को साइंटेस्ट जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर सही ठहराया गया है।
पिता ने की थी CBI जांच की मांग
दिशा सालियन के पिता ने इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि उनकी बेटी की बर्बरतापूर्वक हत्या और रेप किया गया, जिसे राजनीतिक दबाव के चलते आत्महत्या का रूप दे दिया गया। याचिका में आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लगे थे और उनपर FIR दर्ज करने की मांग की गई थी।
सरकार ने दिया जबाव
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले में की गई जांच निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित है। सभी सबूतों की जांच के बाद कोई भी आपराधिक साजिश या तीसरे व्यक्ति का पार्टीसिपेशन सामने नहीं आया था। इसी आधार पर आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दी गई है। पुलिस और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी इस मामले को आत्महत्या बताया गया है।
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2020 में दिशा की मौत के बाद से जारी है विवाद
दिशा सालियन की मौत 9 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके की एक ऊंची इमारत से गिरने से हुई थी। वह एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले हुई इस घटना को लेकर लगातार अफवाहें और आरोप सामने आते रहे, लेकिन अब हाईकोर्ट में सरकार के स्पष्ट रुख के बाद इस केस में एक बड़ा मोड़ आया है।
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