TrendingEntertainment NewsBollywood NewsLatest NewsTrending News

---Advertisement---

सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में असित मोदी के खिलाफ कोर्ट ने सुनाई सजा, फैसले से खुश नहीं जेनिफर

Asit Modi Found Guilty: जेनिफर बंसीवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर बताया कि आखिरकार कोर्ट में सच्ची साबित हुई हैं। कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में असित मोदी को दोषी पाया है। हालांकि, वो कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें जेल हो।

Asit Kumar Modi
Asit Modi Found Guilty: टीवी का पॉपुलर शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के डायरेक्टर एक बार फिर चर्चा में हैं। असित सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में दोषी करार दिए गए हैं। बता दें कि TMKOC में रोशन भाभी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने प्रोड्यूसर असित मोदी पर कई आरोप लगाए थे। जेनिफर ने असित के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था।

कोर्ट के फैसले खुश नहीं हैं जेनिफर

जेनिफर ने पोस्ट शेयर कर खुलासा किया है कि 40 दिन पहले ही कोर्ट ने असित मोदी के खिलाफ फैसला सुनाया है। उन्हें यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया गया है। मगर जेनिफर इस फैसले से खुश नहीं हैं। जेनिफर का कहना है कि तीनों में से किसी को अब तक कोई सजा नहीं मिली है। जेनिफर ने बताया कि शो के प्रोड्यूसर के अलावा उन्होंने सोहेल और जतिन पर भी केस किया था, लेकिन कोर्ट में वर्डिक्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। एक्ट्रेस का कहना है कि तीनों ही बाहर घूम रहे हैं, वो चाहती हैं कि तीनों को सजा हो। उनका साफ कहना है कि बीते एक साल से वो जिस ट्रॉमा से गुजरी हैं, तीनों को जेल होनी चाहिए।

झूठी साबित नहीं हुई इसकी खुशी

जेनिफर ने बताया कि वो एक बात से खुश हैं कि उनका केस रिकग्नाइज हुआ। वो इस बात से खुश हैं कि वो झूठी साबित नहीं हुईं। कई जगह उन्हें खुद के लिए ये पढ़ने मिला था कि वो एक स्टोरी कुक कर रही हैं, लेकिन ये साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है।

क्या रहा कोर्ट का फैसला

असित मोदी के ऊपर जेनिफर द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही साबित हुए हैं। कोर्ट ने असित को दोषी करार देते हुए जेनिफर को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। इसके साथ कोर्ट ने प्रोड्यूसर को जेनिफर का बकाया चुकाने का भी आदेश दिया है।

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.