Abhishek Bachchan: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। यहां उन्होंने अपील दायर करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी तस्वीरों, आवाज और परफॉर्मेंस को बिना उनकी परमिशन व्यावसायिक तौर पर यूज किया जा रहा है। साथ ही इस पर रोक लगाने की मांग की थी। एक्टर की इस अपील पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा है कि कोर्ट जल्द ही अभिषेक बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले URL को हटाने के निर्देश जारी करेगी।
हाईकोर्ट ने क्या दिया फैसला?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अभिषेक बच्चन की अपील पर अपना फैसला दिया है। उन्होंने कहा, 'हम इस पर विचार करेंगे। मैं जल्द आदेश पारित करूंगा।' बता दें कि हाईकोर्ट का ये फैसला ऐश्वर्या राय बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स और प्रचार राइट्स अधिकारों की रक्षा करने की इच्छा जताने के एक दिन बाद दिया है।
क्या बोले थे बच्चन के वकील?
बता दें कि अभिषेक बच्चन के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया था कि कुछ संस्थाएं एक्टर के नाम, आवाज और परफॉर्मेंस का व्यावसायिक लाभ के लिए बिना परमिशन यूज कर रही हैं। इससे प्रचार और पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। एक्टर की इस अपील पर शॉर्ट समय के लिए सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया था कि वो अभिषेक बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स का हनन करने वाले गूगल लिंक को हटाने का निर्देश जल्द ही देंगे। इसके लिए उन्हें URL की एक लिस्ट कोर्ट को देनी होगी। अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 तक स्थगित की गई है।
यह भी पढ़ें: Jolly LLB 3 Trailer X Review: दो जॉली की तकरार और इमोशन की भरमार, ट्रेलर देख क्या बोली ऑडियंस?
ऐश्वर्या राय भी पहुंची थीं हाईकोर्ट
बता दें कि अभिषेक बच्चन से पहले उनकी पत्नी और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था उनकी परमिशन के बिना उनके नाम, इमेज और आवाज का मिस यूज किया जा रहा है। यहां तक की एक्ट्रेस के फेस को अश्लील वीडियो और तस्वीरों में ऐड कर रहे हैं और डीपफेक बना रहे हैं।