Jacqueline Fernandez Case: जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला कोर्ट से राहत, और इतने दिनों तक रहेंगी बाहर
Jacqueline Fernandez Case: जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला कोर्ट से राहत, और इतने दिनों तक रहेंगी बाहर
Jacqueline Fernandez Case: जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हाजिर हुईं। बताते चलें कि जैकलीन के कोर्ट पहुंचने के बाद भी उनपर लगे आरोपों पर कोई बहस नहीं हुई और सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर तक टाल दी गई। इस तरह सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलीन को 18 दिनों की राहत मिल गई है।
12 दिसंबर तक टली सुनवाई
न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में बताया गया है कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थीं। वहीं एजेंसी की तरफ से किए गए दूसरे ट्वीट से साफ हुआ है कि सुनवाई की तारीख को 12 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है।
बढ़ सकती हैं Jacqueline Fernandez की मुश्किलें
बताते चलें कि सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने के बजाए बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दायर की गई याचिका में एक्ट्रेस को आरोपी करार दिया गया है। ईडी ने एक्ट्रेस की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है।
11 नवंबर को ईडी ने रखा था ये पक्ष
कुछ दिनों पहले विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने ईडी और जैकलीन दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जैकलीन को जमानत दी थी। 11 नवंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जैकलीन फर्नांडिस ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया है और वो देश छोड़कर भाग सकती हैं। ये दलील रखते हुए ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस की जमानत अवधि बढ़ाने का विरोध किया था। ईडी की दलील सुन कोर्ट ने कहा कि जब लुक आउट नोटिस जारी हुआ था तो जैकलीन फर्नांडिस को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी सभी आरोपी जेल के अंदर हैं।
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