Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई बार पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होते देखा जा चुका है। वहीं कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के साथ मामले में नाम जुड़ने के बाद जैकलीन ने कोर्ट में विदेश जाने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि, शुक्रवार को इस मामले में दोबारा सुनवाई के दौरान केस ने एक्ट्रेस को परमिशन देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले आरोप तय हो जाने दीजिए। इसके बाद जैकलीन फर्नांडिस को अपने विदेश जाने की याचिका वापस लेनी पड़ी।
Jacqueline Fernandez के वकील से पूछे गए ये सवाल
मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के वकील से पूछा कि क्या आपने बहरीन का वीजा लिया है। इस सवाल का जवाब देते हुए एक्ट्रेस के वकील ने साफ किया कि वीजा पहले से ही है। वकील ने कहा कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। हमने कोई नियम नहीं तोड़े हैं। और तो और हमने जमानत की शर्तों को भी स्वीकार किया है। जैकलीन के वकील की इन दलीलों का खंडन करते हुए ईडी ने कोर्ट से कहा कि मैटर क्रुशियल स्टेज पर है। ये विदेशी नागरिक है।
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कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, ऐसे में विदेश जाने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा,’हम समझ रहे हैं कि आप अभी इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं। आप अपनी बीमार मां से मिलना चाहते हैं। लेकिन पहले आरोप तय हो जाने दीजिए।’ कोर्ट की इस सुनवाई के बाद जैकलीन फर्नांडिस ने बहरीन जाने की मांग वाली याचिका को वापस ले ली।
Money Laundering Case में जैकलीन का नाम
बताते चलें कि ईडी ने जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली मामले में आरोपी बनाया है। ईडी ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में जैकलीन के खिलाफ सप्लीमेंट चार्जशीट दायर की। यह चार्जशीट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दायर की गई। बीते दिनों मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जैकलीन फर्नांडिस की 7.12 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क की गई थी।
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