Jiah Khan Suicide: जिया खान केस में राबिया खान को तगड़ा झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला
High Court On Rabia Khan's Appeal: एक्ट्रेस जिया खान (Jiah Khan) की मौत के बाद से ही उनका सुसाइड केस लाइमलाइट में छाया हुआ है। 3 जून 2013 को मुंबई में स्थित फ्लैट में एक्ट्रेस मृत अवस्था में पाई गई थीं। इसके बाद उनकी मौत को सुसाइड बताया गया था, लेकिन एक्ट्रेस की मां ने अपनी बेटी की मौत को सुसाइड मानने से इनकार कर दिया और जिया खान के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) पर उनकी बेटी को सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है।
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सूरज पंचोली पर लगाया बेटी की मौत का आरोप
बता दें कि जिया खान की मां राबिया खान (Rabia Khan) ने सूरज पंचोली को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार बताते हुए इस केस को री-ओपन करने की अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की थी। उनका कहना था कि इस केस की जांच में सीबीआई से कोई गलती हुई है, इसलिए वह इस केस को री-ओपन कर नए सिरे से जांच करवाना चाहती थीं। लेकिन 12 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया।
राबिया खान ने की केस री-ओपन करने की अपील
राबिया खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दोबारा जांच की याचिका दायर करते हुए अपील की थी कि उनकी बेटी के सुसाइड केस को स्पेशल एजेंसी को सौंप दिया जाए। इसके अलावा उनका कहना था कि जिया खान के सुसाइड केस के इन्वेस्टिगेशन में 'फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन' (FBI) को भी शामिल किया जाए। आपको बता दें कि पुलिस की जांच में कमियां निकालते हुए राबिया खान ने हाई कोर्ट से अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की थी। इसके बाद साल 2014 में इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया। हालांकि अब जिया खान की मां और उनके वकील ने सीबीआई की जांच में भी कमी निकालते हुए केस को री-ओपन करने की याचिका दी थी।
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कोर्ट ने खारिज की याचिका
रिपोर्टस के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ए एस गडकरी और एम एन जाधव ने सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा करते हुए राबिया खान की याचिका को खारिज कर दिया। इसके अलावा सीबीआई पक्ष के वकील संदेश पाटिल ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि एजेंसी ने इस मामले की जांच निष्पक्ष ढंग से की है।
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