Amitabh Bachchan का चेहरा, नाम और आवाज के इस्तेमाल पर लगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला
Amitabh Bachchan का चेहरा, नाम और आवाज के इस्तेमाल पर लगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला
Amitabh Bachchan News: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज बिना अनुमति के इस्तेमाल न किया जाए। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामाला।
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अमिताभ बच्चन ने कोर्ट में दायर की थी याचिका
दरअसल, बिग बी ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सिविल सूट दाखिल कर कहा था कि बिना उनकी अनुमति के उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्टर ने कोर्ट से उनके नाम, इमेज, आवाज और वैयक्तिक विशेषताओं को बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी।
अब इसी मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत संबंधित विभाग को अमिताभ बच्चन से संबंधित चीजों को हटाने का आदेश दिया है।
महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने फर्जी कौन बनेगा करोड़पति (KBC) लॉटरी घोटाले में उनकी तस्वीरों व आवाज का उपयोग करने के खिलाफ अपने प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि ये उनके सेलिब्रिटी स्टेटस के खिलाफ है। ऐसे में अदालत निषेधाज्ञा जारी करें।
चर्चित वकील ने रखा बिग बी का पक्ष
खबरों के मुताबिक, हाई कोर्ट में अमिताभ बच्चन का पक्ष वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा था। अमिताभ बच्चन ने कोर्ट में अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर किया था।
हरीश साल्वे (Harish Salve) ने कोर्ट में बिग बी का पक्ष रखते हुए दलीलें दीं और कहा कि केबीसी लॉटरी पंजीकरण और लॉटरी विजेता कैसे बने कौन बनेगा करोड़पति की नकल हैं। अमिताभ बच्चन की तस्वीरें हर जगह हैं। हमें इसका पता अक्टूबर के अंत में किसी समय चला। यह लॉटरी अपने आप में किसी तरह का घोटाला है। कोई पैसा जमा कर रहा है। कोई नहीं जीत रहा है। वीडियो कॉल में अमिताभ बच्चन की तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है। जब आप फोन करते हैं तो उनकी तस्वीर दिखाई देती है। एक नकली आवाज होती है, जो अमिताभ बच्चन की तरह लगती है।
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जस्टिस नवीन चावला ने सुनाया फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला ने अमिताभ बच्चन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में मामला बनता है। ये कथित तौर पर बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। एक्टर की अनुमति के बिना उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उपयोग किया जा रहा है। अदालत का यह भी विचार था कि जिन गतिविधियों की शिकायत की जा रही है, वे अभिनेता को बदनाम करती हैं।
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