Saturday, 20 April, 2024

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पुराने केस के चलते कोर्ट पहुंची सपना चौधरी, जानें क्या है पूरा मामला

मुंबई। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Chowdhury) का नाता विवादों से काफी पुराना रहा है। पिछले कुछ सालों में सपना कंट्रोवर्सी को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं। इन दिनों एक बार उनका नाम सुर्खियों में है। मंगलवार को सपना अब अपने एक पुराने धोखाधड़ी के मामले को लेकर कोर्ट में पेश हुईं। साथ […]

मुंबई। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Chowdhury) का नाता विवादों से काफी पुराना रहा है। पिछले कुछ सालों में सपना कंट्रोवर्सी को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं। इन दिनों एक बार उनका नाम सुर्खियों में है। मंगलवार को सपना अब अपने एक पुराने धोखाधड़ी के मामले को लेकर कोर्ट में पेश हुईं। साथ ही अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई। एसीजेएम शांतनु त्यागी ने 25 मई तक के लिए अभियुक्ता सपना चौधरी को सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इनकी नियमित जमानत अर्जी पर उसी दिन सुनवाई होगी।

सपना चौधरी मंगलवार को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अदालत पहुंची थी। उन्होंने आत्मसमर्पण के साथ ही जमानत अर्जी भी पेश किया। अदालत ने इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। फिर इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद सशर्त अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर की। करीब पांच बजे अभियुक्ता सपना चौधरी रिहा हुईं। बता दें 17 नवंबर, 2021 को इस मामले में सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था।

दरअसल, ये मामला साल 2018 का है। अक्टूबर महीने में लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के स्मृति उपवन में ‘Dandiya Nights With Sapna Choudhary’ का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था। शो में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग 2500 रुपये का टिकट लेकर लाइव कॉन्सर्ट में पहुंचे थे. लेकिन अचानक सपना चौधरी ने परफॉर्म करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा और सपना के खिलाफ धोखाधड़ी का केस हुआ था।

इसी मामले में लगातार पेशी पर नहीं आने से लखनऊ की एसीजेएम (ACJM) 5 की कोर्ट ने सपना के खिलाफ एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी किया था। उसी एनबीडब्ल्यू को रिकॉल कराने के लिए सपना चौधरी मास्क लगाकर कोर्ट में पहुंचीं। लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, सपना चौधरी का एनबीडब्ल्यू रिकॉल कर दिया गया है। सपना चौधरी समेत 6 आयोजकों पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई थी।

First published on: May 11, 2022 09:50 AM